एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने अपने तीन वरिष्ठतम अधिकारियों – प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन, मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवासन वैद्यनाथन और समूह प्रमुख (खुदरा संपत्ति) अरविंद वोहरा पर 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह जुर्माना महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों से विचलन के संबंध में है।बोर्ड ने मामले में शामिल अन्य कर्मचारियों को चेतावनी पत्र भी जारी किए, जो विपणन व्यय के मद में लगभग 45 करोड़ रुपये के कथित भुगतान के माध्यम से 2017 और 2021 के बीच एमएसआरडीसी से बड़ी जमा राशि जुटाने से संबंधित है।यह अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार की बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के तुरंत बाद की गई है।आरबीआई ने 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी तीन साल के कार्यकाल के लिए कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।एक नियामक फाइलिंग में, एचडीएफसी बैंक ने कहा कि बोर्ड ने 23 जुलाई, 2026 को अपनी बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की विशेष अनुशासनात्मक समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि कर्मचारियों के कार्य व्यवसाय के दायरे से बाहर थे और दुर्भावनापूर्ण इरादे, व्यक्तिगत लाभ या किसी अनुचित उद्देश्य से प्रेरित नहीं थे।“हालांकि, लागू आरबीआई निर्देशों के साथ किसी भी संभावित विचलन को ध्यान में रखते हुए और स्वतंत्र निदेशकों की विशेष अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड ने तीन वरिष्ठ कर्मचारियों (प्रबंध निदेशक और सीईओ, मुख्य वित्तीय अधिकारी और समूह प्रमुख – रिटेल एसेट्स) के लिए चेतावनी पत्र और 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना जारी करने का निर्णय लिया, और शेष कर्मचारियों के लिए चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय लिया।”बैंक ने कहा कि बोर्ड ने निर्देश दिया है कि इस मामले को औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाए।एचडीएफसी बैंक ने इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था, एक प्रवक्ता ने मई में कहा था कि बैंक का आंतरिक ऑडिट और निरीक्षण ढांचा मजबूत है और हर मुद्दे को स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप संबोधित किया जाता है।प्रवक्ता ने कहा था कि सभी मामलों की जांच बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है, कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले पूर्ण समीक्षा तंत्र का पालन किया जाता है।बयान में कहा गया, “हम चुनिंदा सामग्री के आधार पर गलत काम या दोषी होने की किसी भी धारणा को दृढ़ता से खारिज करते हैं।”यह स्पष्टीकरण तब आया जब मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि बैंक की ऑडिट समिति ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को किए गए 45 करोड़ रुपये के भुगतान की औपचारिक आंतरिक सतर्कता जांच शुरू की थी, जिसे कथित तौर पर विपणन व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।
एमएसआरडीसी मामला: एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने अपने एमडी, सीएफओ और समूह प्रमुख पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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