नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 115 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली शिकायत पर सीबीआई ने रिलायंस टेलीकॉम के पूर्व निदेशकों सतीश सेठ और गौतम दोशी के अलावा कुछ लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने इस सिलसिले में मुंबई में उनके आवासों पर तलाशी ली। ऋण लेनदेन से जुड़े विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एफआईआर आईपीसी के तहत साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इस मामले में रिलायंस टेलीकॉम को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के अनुसार, एसबीआई अग्रणी बैंकर और 11 बैंकों के संघ का सदस्य था, जिसने मेसर्स को कुल 735 करोड़ रुपये की टर्म लोन सुविधा मंजूर की थी। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड एसबीआई पहला बैंक था जिसने रिलायंस टेलीकॉम के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया और बाद में सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। बुधवार को 12 सदस्यीय सीबीआई टीम भी मुंबई में एसबीआई कार्यालय पहुंची।
बैंक धोखाधड़ी: सीबीआई ने रिलायंस टेलीकॉम के 2 पूर्व निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया | भारत समाचार
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