ओमान के विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित अस्थायी छूट के तहत ओमानी नागरिक बिना पूर्व वीजा प्राप्त किए अज़रबैजान की यात्रा कर सकेंगे। वीज़ा-मुक्त व्यवस्था एक वर्ष तक चलेगी, 15 फरवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2027 को समाप्त होगी, जिसमें विशिष्ट परिस्थितियों में अल्पकालिक प्रवास की अनुमति होगी।विदेश मंत्रालय ने कहा कि अज़रबैजान गणराज्य ने ओमान सल्तनत के नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के लिए प्रवेश वीजा आवश्यकताओं से छूट देने का निर्णय लिया है।15 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2027 तक, ओमानी नागरिक पहले से वीज़ा हासिल किए बिना अज़रबैजान में प्रवेश कर सकते हैं।छूट की शर्तों के तहत:
- आगंतुक प्रति यात्रा 30 दिनों तक रुक सकते हैं
- यह व्यवस्था एक वर्ष में अधिकतम तीन यात्राओं की अनुमति देती है
छूट अस्थायी है और केवल बताई गई तारीखों के भीतर ही लागू होती है।
यात्रा की शर्तें और प्रवेश आवश्यकताएँ
हालाँकि निर्दिष्ट अवधि के लिए वीज़ा की आवश्यकता हटा दी गई है, फिर भी यात्रियों को मानक प्रवेश शर्तों को पूरा करना होगा।मंत्रालय ने सलाह दी कि:
- पासपोर्ट प्रवेश की तारीख से कम से कम छह महीने के लिए वैध होना चाहिए
- आगंतुकों को अपने प्रवास की अवधि को कवर करने वाला स्वास्थ्य बीमा रखना होगा
यात्रा करने की योजना बना रहे नागरिकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि प्रस्थान से पहले सभी दस्तावेज़ इन आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।
द्विपक्षीय संबंधों पर अपेक्षित प्रभाव
इस कदम से दोनों देशों के बीच यात्रा आसान होने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान मिलने की उम्मीद है।छोटी यात्राओं के लिए पूर्व वीज़ा अनुमोदन की आवश्यकता को हटाकर, यह व्यवस्था ओमान और अज़रबैजान के बीच पर्यटन, व्यापार यात्रा और व्यापक लोगों से लोगों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान कर सकती है।मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए अपनी घोषणा समाप्त की।







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