सेबी ने डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के लिए नियमों में ढील दी

सेबी ने डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के लिए नियमों में ढील दी

सेबी ने डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के लिए नियमों में ढील दी

नई दिल्ली: निवेशक अनुपालन को आसान बनाने और विसंगतियों को दूर करने के लिए, सेबी ने बुधवार को डुप्लिकेट प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए सरलीकृत दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के लिए मौद्रिक सीमा को 5 लाख रुपये से दोगुना कर 10 लाख रुपये कर दिया। इसने 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए एक मानकीकृत हलफनामा-सह-क्षतिपूर्ति बांड प्रारूप भी निर्धारित किया है। एजेंसियाँ