
सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2026 को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज एक आपराधिक मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है, यह कहते हुए कि मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित लगता है और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने असम राज्य को इतनी लापरवाही से गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग करने के प्रति आगाह किया, जैसे कि वह किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर रहा हो। 22 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को हल्के में खतरे में नहीं डाला जा सकता।
प्रकाशित – 01 मई, 2026 01:26 अपराह्न IST




Leave a Reply