सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में शीर्ष नियुक्तियों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को वापस लेने का आह्वान

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में शीर्ष नियुक्तियों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को वापस लेने का आह्वान

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के उत्तरी अध्याय ने मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा जारी एक हालिया कार्यकारी आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय सामान्य बीमा निगम सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में पूर्णकालिक निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों और अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए “संशोधित समेकित दिशानिर्देशों” को मंजूरी दी गई है।

एसोसिएशन के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष राजीव सहगल ने मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को एक बयान में कहा कि ये संस्थान संसद के अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं, जिसमें जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की प्रबंधन संरचनाओं, भूमिकाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को इन कानूनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। एसोसिएशन ने कहा, “सक्षम अधिनियमों में संशोधन किए बिना नए दिशानिर्देश जारी करना कार्यपालिका की अतिशयोक्ति और संसदीय प्राधिकार को कमजोर करना है।” यह कदम राष्ट्रीयकरण के मूल लोकाचार पर हमला करता है, जिसने सुनिश्चित किया कि बैंकिंग और बीमा निजी लाभ के बजाय सार्वजनिक हित में काम करते हैं।

बयान में कहा गया है, “संशोधित दिशानिर्देश इन बेहद सफल सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के अधिक निजी प्रभाव और अंततः निजीकरण का द्वार खोलते हैं। इससे लोगों की बचत की सुरक्षा को खतरे में डालने के अलावा, देश की आर्थिक संप्रभुता को भी खतरा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियां समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ रही हैं।”

एसोसिएशन ने कहा, “हम संशोधित दिशानिर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं और सरकार से संसदीय प्रक्रियाओं और सार्वजनिक स्वामित्व को बरकरार रखने और ऐसे किसी भी दूरगामी नीति परिवर्तन करने से पहले पारदर्शी परामर्श में शामिल होने का आग्रह करते हैं।”