बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को एनसीईआरटी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा है ताकि स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। विभाग ने स्कूलों को परिसर में वजन मापने वाले तराजू लगाने का भी निर्देश दिया है ताकि बैग का वजन नियमित रूप से जांचा जा सके। अधिकारियों ने कहा कि जो भी निजी स्कूल नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।रविवार को पीटीआई से बात करते हुए, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने कहा, “राज्य के सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को एनसीईआरटी स्कूल बैग नीति, 2020 का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल बैग का वजन बच्चे के शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इस कदम का उद्देश्य छात्रों पर शारीरिक बोझ को कम करना है।”उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्कूल बैग के वजन की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए और संस्थानों को इस तरह से समय सारिणी भी तैयार करनी चाहिए ताकि छात्रों को हर दिन अनावश्यक किताबें या सामग्री न ले जानी पड़े।मंत्री ने कहा कि छात्र स्वास्थ्य और समग्र विकास नीति के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा, “इसलिए, यह अनिवार्य बनाने की जरूरत है कि हर स्कूल, चाहे उसका प्रबंधन कुछ भी हो, हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए स्कूल बैग नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। इन्हें समय सारिणी में पर्याप्त स्थान देने की जरूरत है।”एनसीईआरटी दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों को परिसर में एक कार्यात्मक वजन मशीन के साथ बैग के वजन की जांच को एक नियमित अभ्यास बनाना चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है, “कक्षा 1-5 के लिए, शिक्षकों को हर तीन महीने में पूरी कक्षा के लिए चुने गए दिन पर स्कूल बैग के वजन की यादृच्छिक जांच करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। भारी बैग के बारे में जानकारी बच्चे के माता-पिता को दी जानी चाहिए और एक या दो सप्ताह तक बैग की निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा हल्का बैग ले जाना शुरू कर दे।”
सभी स्कूलों में एनसीईआरटी का 10% नियम अनिवार्य किया गया
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