नई दिल्ली: सेबी ने गुरुवार को डिजिटल ऑनबोर्डिंग या वीडियो क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन (वी-सीआईपी) के माध्यम से अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए उनकी री-केवाईसी या केवाईसी प्रक्रिया के दौरान जियो-टैगिंग आवश्यकता को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया। एक मसौदा परिपत्र में, नियामक ने उस शर्त में ढील देने के अपने प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं जिसके तहत एनआरआई ग्राहकों को ऐसे केवाईसी सत्यापन के दौरान भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।यह कदम विदेशी निवेशकों के लिए अनुपालन मानदंडों को सरल बनाने की मांग करने वाले हितधारकों के कई अभ्यावेदन के बाद उठाया गया है।






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