नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पांच अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले को 12 मार्च, 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने 50 लाख रुपये में 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस रविंदर डुडेजा कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए और अदालत के सामने मामले का तथ्यात्मक घटनाक्रम रखना शुरू किया।सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की, मार्च 2026 में मामले की अगली सुनवाई होने पर आगे की दलीलें होने की उम्मीद है।






Leave a Reply