नई दिल्ली: हैदराबाद की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बगीरथ को 25 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।न्यायिक हिरासत में बंद बगीरथ को शुक्रवार को अदालत से अस्थायी राहत मिल गई ताकि वह अपनी बीबीए परीक्षाओं में शामिल हो सके।मामला दर्ज होने के बाद 16 मई की रात को उन्हें हिरासत में ले लिया गया और बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी से पहले, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया था।17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 8 मई को पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।शिकायत के अनुसार, बगीरथ नाबालिग के साथ रिश्ते में था और उसने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया था। जांचकर्ताओं ने लड़की का बयान दर्ज करने के बाद, मामले में बीएनएस और POCSO अधिनियम के तहत अतिरिक्त और अधिक गंभीर आरोप शामिल किए गए।हालाँकि, बगीरथ ने आरोपों से इनकार किया है और अपनी खुद की जवाबी शिकायत दर्ज की है। अपने संस्करण में, उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की ने उन्हें अपना परिचय दिया था और उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों और सामाजिक समारोहों में आमंत्रित किया था।उन्होंने कहा कि, परिवार पर भरोसा करते हुए, वह उनके साथ कुछ धार्मिक स्थानों की सामूहिक यात्राओं पर गए। उन्होंने आगे दावा किया कि लड़की और उसके माता-पिता ने बाद में उस पर शादी करने के लिए दबाव डाला और इनकार करने पर कथित तौर पर पैसे की मांग की।उनकी शिकायत के अनुसार, उनकी मांगें नहीं मानने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने बाद में उनकी शिकायत के आधार पर भी एफआईआर दर्ज की।मामले की जांच जारी है.
केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे को POCSO मामले में जमानत | भारत समाचार
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