नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शनिवार को 31 सीमा शुल्क अधिसूचनाओं को एक समेकित अधिसूचना में विलय करके एक और व्यापार सुविधा उपाय शुरू किया। इसमें कहा गया है कि नई अधिसूचना 1 नवंबर से प्रभावी होगी। सीबीआईसी ने एक्स पर पोस्ट किया, “सरलीकरण, पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम।” विभाग द्वारा जारी एफएक्यू के एक सेट में कहा गया है कि यह एक व्यापार-अनुकूल उपाय है और अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क को पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.6.2017 और 30 पूर्ववर्ती स्टैंडअलोन सीमा शुल्क अधिसूचनाओं को विलय करके जारी किया गया है। सीबीआईसी ने कहा, “31 अलग-अलग अधिसूचनाओं का जिक्र करने के बजाय, इन 31 अधिसूचनाओं में निहित छूट/रियायती दरें अब इस एकल अधिसूचना में उपलब्ध हैं।” अप्रत्यक्ष कर विभाग ने व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उपाय किए हैं और नवीनतम कदम से विभिन्न अधिसूचनाओं की व्याख्या के संबंध में जटिलता कम होने और देश भर में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने में सीमा शुल्क अधिकारियों और आयातकों को मदद मिलने की उम्मीद है।





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