नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 184 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को समाचार एजेंसी एएनआई को बताया।आदेश में पोर्टल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पर 120 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि पुरकायस्थ पर कथित उल्लंघन के लिए 64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।संस्थाओं को दो प्राथमिक मामलों में फेमा के प्रावधानों का “उल्लंघन” करते हुए पाया गया है। पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) फंड की गलतबयानी और दूसरा, सेवाओं और निर्यात की गलत घोषणा।आदेश पर न्यूज़क्लिक की प्रतिक्रिया का इंतजार है।ईडी ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सितंबर 2021 में दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में पोर्टल के परिसर में तलाशी ली थी। जांच के दौरान, एजेंसी ने पुरकायस्थ सहित 25 से अधिक व्यक्तियों के बयान दर्ज किए।2023 में, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पोर्टल और उसके प्रमोटरों से जुड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। लेख में दावा किया गया था कि न्यूज़क्लिक एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा था जिसे अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम से धन प्राप्त हुआ था, जो कथित तौर पर चीनी सरकारी मीडिया तंत्र के साथ मिलकर काम करता है।उसी वर्ष, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़क्लिक से जुड़े 30 परिसरों के साथ-साथ उसके पत्रकारों के घरों पर भी छापेमारी की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस की टीमों ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के जुहू स्थित आवास पर भी तलाशी ली।पुलिस अधिकारी न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, लेखक परंजॉय गुहा ठाकुरता और उर्मिलेश को भी राष्ट्रीय राजधानी में विशेष सेल कार्यालयों में ले आए।2009 में स्थापित, न्यूज़क्लिक अपनी वेबसाइट पर खुद को एक स्वतंत्र मीडिया संगठन के रूप में वर्णित करता है जो प्रगतिशील आंदोलनों पर विशेष जोर देने के साथ भारत और दुनिया भर से समाचार रिपोर्टिंग पर केंद्रित है।
ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में न्यूज़क्लिक पर 184 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया | भारत समाचार
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