बेंगलुरु: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईपीओ से जुड़ी हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो के खिलाफ हॉस्टल चेन ज़ोस्टेल की अपील को 12 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है, जबकि ज़ोस्टेल द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन का निपटारा कर दिया है। यह विवाद 2015 में ओयो द्वारा ज़ोस्टेल के प्रस्तावित अधिग्रहण से उपजा है। बाद में यह सौदा विफल हो गया, जिससे मध्यस्थता की कार्यवाही और मुकदमेबाजी शुरू हो गई।
ओयो-ज़ोस्टेल की अपील पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी
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