नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 की पुन: परीक्षा को पारंपरिक पेन-एंड-पेपर प्रारूप के बजाय कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) मोड में आयोजित करने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की आंशिक-कार्य-दिवसीय पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया, जिसने मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे अदालत की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।याचिका पर जवाब देते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “वे (एनटीए) परीक्षा दोबारा आयोजित कर रहे हैं। उन पर जिस तरह का दबाव है। हम छुट्टी के बाद पोस्ट करेंगे।”राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-यूजी) देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है और पूरे भारत में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती है।
NEET पेपर लीक विवाद: SC ने कंप्यूटर आधारित दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया | भारत समाचार
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