शिलांग: शिलांग की एक अदालत ने 23 मई, 2025 को चेरापूंजी के सोहरा में हनीमून यात्रा के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है, जिसमें पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारणों को बताने में विफलता का हवाला दिया गया है।अतिरिक्त डीसी (न्यायिक) दशलीन आर खार्बटेंग ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर राहत दी। हालाँकि, अदालत ने सोनम रघुवंशी को शिलांग में रहने और सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने का आदेश दिया।अदालत के आदेश के तुरंत बाद, पीड़ित परिवार ने जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने की योजना की घोषणा की।राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी और मां उमा रघुवंशी ने अन्याय का आरोप लगाते हुए पीड़ा व्यक्त की।जमानत के लिए सोनम की यह चौथी अपील थी।
मेघालय ‘हनीमून मर्डर’ मामला: कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दी जमानत | भारत समाचार
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