केरल हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ पर पहले से लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाकर इसकी रिलीज का रास्ता साफ कर दिया। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीवी बालकृष्णन की पीठ ने एकल पीठ के न्यायाधीश बेचू कुरियन थॉमस द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसने फिल्म की रिलीज को 15 दिनों के लिए रोक दिया था।यह मामला 26 फरवरी का है, जब उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को ‘द केरल स्टोरी 2’ को दिए गए प्रमाणन को फिर से देखने और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा था, यह आरोप लगने के बाद कि फिल्म के कुछ हिस्से नफरत को बढ़ावा देते हैं। उस वक्त कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिन की अंतरिम रोक भी लगा दी थी.याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरोप लगाया गया कि विशिष्ट दृश्य नफरत भड़का सकते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं, अदालत ने फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति देने वाले सीबीएफसी के पहले के फैसले की जांच की। आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने प्रमाणन संस्था को फिल्म के विवादित खंडों की विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिया।सीबीएफसी को यह स्पष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया कि क्या विवादित टिप्पणी किसी विशेष समुदाय के लिए अपमान के समान है।अपनी अपील में, विपुल अमृतलाल शाह ने कहा कि फिल्म न तो केरल राज्य या किसी धार्मिक समूह को बदनाम करती है और न ही उसका अपमान करती है। इसके इरादे पर जोर देते हुए उनके वकील ने अदालत से कहा, “फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को चित्रित करती है।”शाह ने आगे तर्क दिया कि इस स्तर पर रिलीज रोकने से निर्माताओं को अपूरणीय वित्तीय क्षति होगी। उनके अनुसार, ऐसा कदम उन्हें “वित्तीय रूप से ख़त्म” कर देगा, ख़ासकर तब जब यह फ़िल्म 27 फरवरी को भारत में लगभग 1,500 सिनेमाघरों और विदेशों में 300 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।‘द केरल स्टोरी 2’, जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता द केरल स्टोरी की अगली कड़ी है, तीन युवा महिलाओं के अनुभवों का अनुसरण करती है, जो फिल्म की कहानी के अनुसार, भ्रामक विवाह में फंस जाती हैं और कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार होती हैं।सीक्वल के ट्रेलर के अनावरण के बाद से, फिल्म पर तीव्र बहस और ध्रुवीकृत प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इसकी “प्रचार” के रूप में आलोचना की है, जबकि फिल्म निर्माता इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कहानी शोध, वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है।पहले की रिपोर्टों में बताया गया था कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद फिल्म का टीज़र हटा दिया गया था। हालाँकि, बाद में निर्माताओं ने इन दावों का खंडन किया था। कोर्ट के इस नए आदेश के बाद अब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
केरल उच्च न्यायालय: ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत मिली क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटा दी |
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