बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा मनी-लॉन्ड्रिंग मामला: आरकॉम के अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश हुए

बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा मनी-लॉन्ड्रिंग मामला: आरकॉम के अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश हुए

उद्योगपति अनिल अंबानी 26 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय पहुंचे।

उद्योगपति अनिल अंबानी 26 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय पहुंचे। फोटो साभार: पीटीआई

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए।

66 वर्षीय व्यवसायी सुबह करीब 10.30 बजे मध्य दिल्ली में संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में दाखिल हुए

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एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि वे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज करेंगे। ईडी ने उनसे पहली बार अगस्त 2025 में पूछताछ की थी।

यह जांच उनके समूह की कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) द्वारा ₹40,000 करोड़ से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है।

श्री अंबानी और उनकी कई समूह कंपनियों पर ऋण धोखाधड़ी के आरोप हैं और ईडी ने इन सभी मामलों की जांच के लिए हाल ही में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था।

ईडी ने बुधवार (फरवरी 25, 2026) को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ₹3,716 करोड़ की कीमत वाले अंबानी के मुंबई स्थित घर ‘एबोड’ को कुर्क कर लिया।

ईडी द्वारा शीर्ष अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार, उसने बैंक ऋण धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग के तीन मामले दर्ज किए हैं।